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लॉटरी का इनाम कैसे लें

पहले सरकारी रिज़ल्ट से अपना टिकट मिलाएँ। फिर जिस राज्य की लॉटरी है, उसके नियम मानें। सरकारी क्लेम फ़ॉर्म और नियमों का सार:

शुरू करने से पहले

जीते हुए टिकट के पीछे अपना नाम और पता लिखें और साइन करें। असली टिकट को बिना मोड़े, संभालकर रखें: लैमिनेट किए हुए, फटे या ख़राब टिकट का पैसा शायद न मिले, और फ़ोटोकॉपी का पैसा कभी नहीं मिलता।

छोटे इनाम आम तौर पर टिकट बेचने वाले से ही मिल जाते हैं: डियर लॉटरी में ₹10,000 तक और केरल लॉटरी में ₹5,000 तक। बड़े इनाम नीचे दिए नियमों से राज्य के लॉटरी विभाग से लेने होते हैं।

टैक्स और शुल्क इनाम की रकम से ही काटे जाते हैं। असली लॉटरी विभाग कभी पहले पैसा नहीं माँगता।

नागालैंड स्टेट लॉटरी (डियर 1 PM और 8 PM)

एक टिकट में ₹10,000 से ज़्यादा का इनाम: सरकारी क्लेम फ़ॉर्म (जनवरी 2026 से सिर्फ़ यही मान्य) और ₹20 के स्टांप पेपर पर घोषणा-पत्र।

समय-सीमा: ड्रॉ के 30 दिन के अंदर।

कहाँ: ख़ुद जाकर जमा करें, डायरेक्टरेट ऑफ़ नागालैंड स्टेट लॉटरीज़, पी. आर. हिल जंक्शन, कोहिमा, या सॉल्ट लेक (कोलकाता), मुंबई, लुधियाना या गंगटोक के नोडल ऑफ़िसर कैंप में।

साथ लगाएँ: असली टिकट, 3 पासपोर्ट फ़ोटो, मालिकाना हक़ का हलफ़नामा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसल चेक; कॉपियाँ फ़र्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी से अटेस्टेड हों।

टैक्स और शुल्क कटने के बाद इनाम RTGS या डिमांड ड्राफ़्ट से दिया जाता है।

सिक्किम स्टेट लॉटरी (डियर 6 PM)

एक या कई टिकट मिलाकर ₹10,000 से ज़्यादा का इनाम: सरकारी क्लेम फ़ॉर्म और 3 पासपोर्ट फ़ोटो (फ़र्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट, गज़ेटेड ऑफ़िसर, ओथ कमिश्नर या नोटरी से सत्यापित) के साथ टिकट भेजें।

समय-सीमा: ड्रॉ के 30 दिन बाद कोई क्लेम नहीं लिया जाता (यह हर सरकारी रिज़ल्ट पर छपा होता है)।

कहाँ: ख़ुद जाकर या डाक से, प्रिंसिपल डायरेक्टर, सिक्किम स्टेट लॉटरीज़, देवराली, गंगटोक, या कोलकाता, मुंबई और लुधियाना के सिक्किम कैंप ऑफ़िस के इंस्पेक्टर को। फ़ॉर्म में हलफ़नामा, फ़ोटो पहचान-पत्र, पैन, रेवेन्यू स्टांप और एक कैंसल चेक भी चाहिए।

केरल स्टेट लॉटरी

समय-सीमा: ड्रॉ के 30 दिन के अंदर असली टिकट जमा करें (केरल पेपर लॉटरीज़ नियम, नियम 9)। देर से किया गया क्लेम ठोस कारण होने पर ही माना जाता है।

₹5,000 तक: केरल का लॉटरी एजेंट दे सकता है। ₹1 लाख तक: ज़िला लॉटरी ऑफ़िस। ₹1 लाख से ज़्यादा: डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टेट लॉटरीज़। बैंक के ज़रिए भी क्लेम किया जा सकता है।

साथ लगाएँ (₹5,000 से ज़्यादा): स्टांप लगी रसीद, गज़ेटेड ऑफ़िसर या बैंक से सत्यापित हाल की पासपोर्ट फ़ोटो, टिकट के दोनों तरफ़ की स्व-सत्यापित कॉपी और स्व-सत्यापित पहचान-पत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन)। केरल से बाहर के विजेताओं को ये नोटरी से सत्यापित करवाने होते हैं।

सरकारी स्रोत

20.10.2026 को इन दस्तावेज़ों से मिलाकर जाँचा गया।

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